दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनते ही 15 दिनों के भीतर रामलीला मैदान में राजधानी का अपना जन लोकपाल कानून पास करने की बात कही है, लेकिन क्या ऐसा करना संभव है. जानकारों का कहना है नहीं. वह बताते हैं कि दिल्ली में लोकायुक्त कानून को विधानसभा में ले जाने से पहले केंद्र की सहमति चाहिए इसलिए अरविंद केजरीवाल का अपने वायदे पर खरा उतरना नामुमकिन है.
क्या अन्ना के लोकपाल का विरोध करने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली का सीएम बनने के बाद भी अपने मन मुताबिक जन लोकपाल पास करवा पाएंगे? क्या चुनावों में शपथ लेने के 15 दिनों के भीतर रामलीला मैदान में विधानसभा का सत्र इस विधेयक को पास करने के लिए बुलाया जा सकेगा? इन सारे सवालों के जवाब जानकारों के मुताबिक 'ना' में है. वजह ये कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य है ही नहीं.
दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव एस के शर्मा ने कहा, न तो रामलीला मैदान में बैठक हो सकती है और न ही बिना केंद्र की मंजूरी के दिल्ली में लोकपाल बिल विधानसभा में पेश किया जा सकता है.
दरअसल केजरीवाल के दावे में दम इसलिए कम लगता है, क्योंकि दिल्ली बाकी राज्यों की तरह अपना लोकायुक्त बिल बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं है. दिल्ली में अब भी केंद्रशासित प्रदेश की तरह ही कानून लागू होता है, इसलिए लोकायुक्त का कानून तैयार करके दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी के बाद उसे पहले उपराज्यपाल कार्यालय के जरिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजना जरूरी होगा. गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और बाकी संबंधित मंत्रालयों से मशविरा करने के बाद लोकायुक्त बिल जरूरी संशोधनों के साथ वापस उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली सरकार को भेजेगी, जिसके बाद ही उसे विधानसभा की मंजूरी के लिए लाया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया में कई महीनों का वक्त लग सकता है, इसलिए केजरीवाल दावा भले कर रहे हों, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है.
पहले भी आम आदमी पार्टी के कई दावों को सवालों के घेरे में रखा जा चुका है. ऐसे में वो लाकायुक्त कानून पार्टी के लिए पहली अग्नि परीक्षा सबित होगा, जो उनकी फेहरिस्त में अबतक सबसे ऊपर रहा है.
मुख्यमंत्री बन भी गए तो दिल्ली में जनलोकपाल नहीं ला सकेंगे केजरीवाल...
और भी... http://aajtak.intoday.in/story/arvind-kejriwals-janlokpal-is-impossible--1-749940.html
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